Published on Jul 01, 2026
यदि आपने झारखंड में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है या राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ने का अनुरोध किया है और आपका आवेदन काफी समय से Pending दिखा रहा है, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार, केवल ऑनलाइन आवेदन कर देना पर्याप्त नहीं होगा। कई मामलों में आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। जब तक संबंधित सत्यापन पूरा नहीं होगा, आवेदन स्वीकृत होने में देरी हो सकती है।
इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि नया नियम क्या है, किन लोगों पर लागू होता है और यदि आपका आवेदन लंबित है तो आपको आगे क्या करना चाहिए।
हाल के निर्देशों के अनुसार राशन कार्ड सेवाओं में e-KYC को अधिक महत्व दिया गया है।
मुख्य रूप से दो प्रकार के लाभार्थियों को इस प्रक्रिया का पालन करना होगा—
जिनके पास पहले से राशन कार्ड है।
जिनका नया राशन कार्ड आवेदन अथवा सदस्य जोड़ने का आवेदन अभी Pending है।
यदि आवश्यक e-KYC पूरी नहीं होती है, तो आवेदन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
यदि आपके परिवार के पास पहले से राशन कार्ड उपलब्ध है, तो यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र सदस्यों का e-KYC पूरा हो चुका हो।
इसके लिए आवश्यकता अनुसार—
नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर e-POS मशीन से सत्यापन कराया जा सकता है।
जहाँ ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं भी e-KYC किया जा सकता है।
समय पर e-KYC पूरा करने से भविष्य में राशन वितरण से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है।
यदि आपने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था लेकिन अभी तक Approval नहीं मिला है, तो पहले यह जांचें कि आवेदन किस स्तर पर लंबित है।
यदि विभाग द्वारा e-KYC आवश्यक बताया गया है, तो आपको आवेदन से संबंधित Acknowledgement Receipt (पावती रसीद) अपने साथ रखनी होगी।
इस रसीद पर उपलब्ध Application / Acknowledgement Number आगे की प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है।
यदि आपने परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए आवेदन किया है और उसका स्टेटस अभी भी Pending दिखाई दे रहा है, तो भी संबंधित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।
ऐसी स्थिति में आवेदन संख्या के आधार पर e-KYC कराने के बाद आवेदन आगे बढ़ाया जा सकता है।
यदि विभाग द्वारा आपके आवेदन के लिए e-KYC आवश्यक बताया गया है, तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन के समय प्राप्त Acknowledgement Receipt या आवेदन पर्ची अपने साथ रखें।
रसीद पर लिखी हुई Application Number / Acknowledgement Number को ध्यान से देखें।
यदि रसीद उपलब्ध नहीं है, तो पहले आवेदन की स्थिति जांचकर आवेदन संख्या प्राप्त करें (जहाँ सुविधा उपलब्ध हो)।
अपनी आवेदन पर्ची लेकर उस उचित राशन डीलर के पास जाएँ, जहाँ विभागीय प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाना है।
डीलर आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार आपके आवेदन संख्या की सहायता से e-KYC शुरू करेगा।
इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन (Fingerprint Authentication) पूरा किया जाएगा।
सत्यापन पूरा होने के बाद समय-समय पर अपने आवेदन का Status ऑनलाइन जांचते रहें ताकि आगे की प्रगति की जानकारी मिलती रहे।
यदि आपका आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों और e-KYC के साथ पूरा हो जाता है, तो संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका सत्यापन किया जाता है। सत्यापन पूर्ण होने के बाद आवेदन अगले स्तर पर भेजा जाता है और पात्र पाए जाने पर स्वीकृति (Approval) जारी की जाती है।
ध्यान रखें कि आवेदन स्वीकृत होने का समय जिला, प्रखंड तथा विभागीय कार्यभार के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
यदि e-KYC कराने के बाद भी कई दिनों तक आवेदन Pending दिखाई देता है, तो आप निम्न कदम उठा सकते हैं—
आवेदन संख्या के माध्यम से ऑनलाइन स्टेटस दोबारा जांचें।
संबंधित राशन डीलर से जानकारी प्राप्त करें।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (Supply Office) से संपर्क करें।
यदि आवश्यक हो तो विभागीय शिकायत (Grievance) प्रणाली का उपयोग करें।
✔ नया राशन कार्ड आवेदन करने के बाद आवेदन पर्ची सुरक्षित रखें।
✔ Acknowledgement Number भविष्य में आवश्यक हो सकता है।
✔ सभी पात्र सदस्यों का e-KYC समय पर पूरा करें।
✔ आवेदन की स्थिति समय-समय पर ऑनलाइन जांचते रहें।
✔ किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अपने दस्तावेज या OTP साझा न करें।
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| राज्य | झारखंड |
| सेवा | नया राशन कार्ड एवं सदस्य जोड़ना |
| नया अपडेट | Pending आवेदन के लिए e-KYC आवश्यक हो सकता है |
| सत्यापन माध्यम | e-POS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक |
| आवश्यक दस्तावेज | आवेदन पर्ची / Acknowledgement Number |
| आवेदन स्थिति | ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है |
यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है—
जिनका नया राशन कार्ड आवेदन कई महीनों से लंबित है।
जिन्होंने परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है।
जिनका आवेदन Block या District Level पर Pending दिखा रहा है।
जिनकी e-KYC अभी तक पूरी नहीं हुई है।
यदि विभाग द्वारा e-KYC आवश्यक बताया गया है, तो आवेदन पर्ची लेकर संबंधित राशन डीलर से संपर्क करें और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
हाँ। यदि विभागीय प्रक्रिया में आवश्यक हो, तो सदस्य जोड़ने वाले आवेदन के लिए भी e-KYC कराया जा सकता है।
जहाँ ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ आवेदन की स्थिति जांचकर Application Number प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालय से भी जानकारी ली जा सकती है।
सरकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार e-KYC सेवा के लिए अलग से कोई अतिरिक्त शुल्क निर्धारित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक राशि मांगता है, तो संबंधित विभाग में शिकायत की जा सकती है।
यदि विभाग द्वारा अतिरिक्त सत्यापन या e-KYC आवश्यक है, तो केवल आवेदन करना पर्याप्त नहीं होगा। सभी निर्धारित प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद ही आवेदन पर आगे कार्रवाई की जाती है।
झारखंड में राशन कार्ड सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए e-KYC आधारित सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि आपका नया राशन कार्ड आवेदन या सदस्य जोड़ने का आवेदन लंबे समय से Pending है, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक e-KYC पूरी हो चुकी है या नहीं।
सभी आवश्यक चरण समय पर पूरे करने और आवेदन की स्थिति नियमित रूप से जांचने से स्वीकृति प्रक्रिया तेज हो सकती है। किसी भी नवीन निर्देश के लिए केवल आधिकारिक विभागीय सूचना और पोर्टल पर उपलब्ध अपडेट पर ही भरोसा करें।